प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना: गर्भवती महिलओं को मिलेंगे 5000/- रूपये नकद! जी हां, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक ऐसी योजना लाई गई है जिसके अंर्तगत गर्भवती महिलाओं को 5000/- रूपये कि नकद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जैसा कि पूर्व में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से जानी जाने वाली PMMVY को वर्ष 2017 में 19 वर्ष या उससे अधिक आयं की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म पर प्रत्यक्ष नकद लाभ प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू कि गई है।

किसको मिलेगा लाभ !
- वह सभी महिलाएं इस योजना में लाभ ले सकती हैं जो अभी गर्भवती या स्तनपान करा रही हैं।
- वह महिलाएं जो सरकार के साथ कार्यरत हैं या जो किसी अन्य कानून के तहत समान लाभ प्राप्त करती हैं। उन महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
योजना के अंतर्गत राशि का भुगतान
किस्तें | शर्तें | राशि (in ₹) |
प्रथम किस्त | आंगनवाड़ी केन्द्र/स्वास्थ्य केन्द्र में गर्भावस्था के समय शीघ्र पंजीकरण पर | 1,000/- |
द्वितीय किस्त | गर्भावस्था के छह महीने के बाद कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच (ANC) कराने पर। | 2,000/- |
तृतीय किस्त | प्रसव के बाद बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस – बी या इसके समकक्ष/विकल्प का पहला चक्र प्राप्त हुआ हो। | 2,000/- |
जरूरी दस्तावेज
प्रथम किश्त:
समुचित भरा हुआ फार्म 1एएम.सी.पी. (मातृ शिशु सुरक्षा) कार्डपहचान के प्रमाण की प्रति (लाभार्थी का एवं लाभार्थी के पति का आधार कार्ड)लाभार्थी की पासबुक अथवा खाते का प्रमाण अथवा बैंक खाते के प्रमाण का दस्तावेज़।एल.एम.पी. (पिछले मासिक चक्र) की तारीख।(पिछले मासिक चक्र की तारीख से 150 दिनों के भीतर दस्तावेज जमा किए जाएं)
द्वितीय किश्त:
समुचित भरा हुआ फार्म 1बीएम.सी.पी. (मातृ शिशु सुरक्षा) कार्डएल.एम.पी. (पिछले मासिक चक्र) की तारीख।(पिछले मासिक चक्र की तारीख से 180 दिनों के भीतर दस्तावेज जमा किए जाएं)
तृतीय किश्त:
समुचित भरा हुआ फार्म 1सीएम.सी.पी. (मातृ शिशु सुरक्षा) कार्डलाभार्थी का आधार कार्ड।शिशु जन्म के पंजीकरण का प्रमाणपत्र(शिशु के जन्म के पंजीकरण के पश्चात जमा किए जाने वाले दस्तावेज)